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HC ने यौन शोषण विक्टिम से राखी बांधवाने को कहा , मामला Supreme Court पहुंचा ......

 इस साल अगस्त मे मध्य प्रदेश HC ने एक आदेश दिया था यौन शोषण के एक केस मे,

आरोपी को जमानत देते समय एक शर्त जोडी गयी के आरोपी विक्टिम के घर जाकर उससे राखी बंधवायेगा। 

हालाकी ये इस तरह का पहिला वाकिया नहीं था, इससे  पहिले भी ट्रायल कोर्ट इस तरह कि शर्ते रख चुके है। 

अब 9 महिला वकील ने और सोशल वर्कर और लॉ के टीचर ने इस बात को पॉईंट आऊट करती हुए SC मी याचिका लगाई है।  कहा है की ये वो तय करे कि अदालते बेल कंडिशन में इस तरह कि निर्देश दे सकती है या नही...??







याचिका मे लिखा है कि बेल कि इस तरह कि शर्ते विक्टिम के तकलिफ को और अधिक बढाती है, क्यों की ये आरोपी को विक्टिम से मिलने की 

उनके घर मे घुसने की आज़ादी देते है। 

MP के केस में  शादी शुदा महिला ने आरोप लगया था उसके पडोसी ने उसके घर में घुस के उसका यौन शोषण किया था। 

इस तरह की शर्ते महिला को अपने ही घर में असुरक्षित कराती है। इस याचिका में कुछ सवाल भी शामिल किये गए है। 

इसके जवाब SC को तय करने की मांग की है। 

:- क्या बेल के मामले में ये उचित है की कोर्ट ऐसी शर्त लगाए जो आरोपी को विक्टिम से मिलने इज़ाज़ज़ देता हो ??

:- यहाँ लगाई गई बेल की शर्त क्या विक्टिम के दर्द को और बढाती नहीं, जो उसने  सहा है ??

:- क्या यैसे मामले में कोर्ट को फैसला देते समय थोड़ी सवेंदनशीलता नहीं बरतनी चाहिए ??




याचिका में ये भी लिखा गया है की जमानत में ऐसी शर्त जो आरोपी को विक्टिम से मिलने की इज़ाज़त देता है , 

उससे माफ़ी मांगने, उससे राखी बंधवाने लगाती है उस आरोपी को दुबारा देख कर पीड़ित लड़की या औरत अपना बयान बदले या शिकायत ही दर्ज न कराये। 

यैसी शर्ते उस पर और अधिक प्रेशर डालेंगी।


 इस याचिका पर 16 ऑक्टोबर को SC में सुनवाई होनी है। 

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